स्वार कोतवाल को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
रामपुर। लूटपाट के मामले में सात साल बाद भी स्वार पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी के बारे में जानकारी नहीं दी,जिसके बाद कोर्ट ने अब स्वार कोतवाल को नोटिस जारी करते हुए आदेश का पालन न करने पर सात दिन के कारावास की सजा सुनाने की चेतावनी दी है।
मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2010 में लूटपाट की घटना हुई थी,जिसका मुकदमा पीड़ित की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बनाए गए तीन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था,लेकिन स्वार पुलिस सात साल बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको कोर्ट में पेश नहीं कर सकी,जिससे कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने स्वार कोतवाल को अब नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 349 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता हेमंत कुमार जोशी ने बताया कि कोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अब स्वार कोतवाल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कोतवाल को नोटिस जारी करते हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने को कहा है। बताया कि कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट के आदेश का पालन नही किया गया तो कोर्ट स्वार कोतवाल को सात दिन की सजा भी सुनाएगी। इस संबंध में कोर्ट ने एसपी को भी पत्र लिखकर कार्रवाई को कहा है।