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बूथ तक गाड़ी ले जाने में आजम-जयाप्रदा पर मुकदमा

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रामपुर। मतदान वाले दिन बूथ तक कार से जाने में सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां और भाजपा की प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ अलग-अलगे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
एसडीएम (सदर) ने गंज थाने में तहरीर देकर कहा है कि 23 अप्रैल को मतदान वाले दिन गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि बूथ के 200 मीटर के दायरे में वाहन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बाद भी गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां अपनी कार से वोट डालने के बूथ के पास तक पहुंचे थे। तहरीर के आधार पर आजम खां के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 (2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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भाजपा की प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ भी इसी आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनके खिलाफ सेक्टर मजिस्ट्रेट जयवीर सिंह नागर ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर दी थी। उनका कहना है कि जयप्रदा की कार बूथ के 200 मीटर के दायरे में पहुंची थी। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में भी बूथ तक कार से पहुंचने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच कराई जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया जाएगा।
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