दुष्कर्म में दस साल और अपहरण में सात साल की कैद
रामपुर। गंज थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दस साल की कैद जबकि तीन को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दलित उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
गंज थाना क्षेत्र में कुछ साल पहले एक गांव में एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मुन्ने को दस साल की कैद की सजा सुनाई है,जबकि इस मामले में सुरेश, दिनेश और छोटू को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र के बेनजीर में भूकन को मारपीट कर घायल कर देने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में कोर्ट ने इमरता गांव निवासी इसरार, नईम उल हक व जफर उल हक को बरी कर दिया। इसके अलावा एक अन्य कोर्ट ने दो कुंतल गौमांस बरामद होने के मामले में जेल में बंद रजपुरा गांव निवासी राशिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी तरह पटवाई क्षेत्र में एक ग्रामीण का लिंग काटने के मामले में आरोपी राम बाबू की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।