पेशी के दौरान कचहरी से फरार हुए लूट के आरोपी को कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला सीजेएम इफराक अहमद ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक उमाशंकर सिंह ने कोतवाली में 30 अप्रैल 10 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल को लूट के मामले में आरोपी राहुल सिंह उर्फ गोविंद सिंह निवासी बैरहना डलमऊ को जेल से दीवानी कचहरी पेशी पर लाया गया था।
उसे कांस्टेबल अमृतलाल कोर्ट संख्या 17 में पेश करने ले जा रहा था। इसी दौरान राहुल सिंह फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मामले में कांस्टेबल अमृतलाल, दयाराम पासी व राहुल सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दौरान विचारण कांस्टेबल अमृतलाल की मौत हो गई।
आरोपी दयाराम पासी की अनुपस्थित के कारण राहुल की पत्रावली अलग कर ट्रायल हुआ। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राहुल सिंह को सजा सुनाई।