दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती 2021 के पुलिस अभद्रता मामले में रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। लगातार गैरहाजिरी पर जारी गैर जमानती वारंट और धारा 82 की कार्रवाई पर उन्होंने माफी मांगी। कोर्ट ने वारंट वापस लेकर 24 नवंबर को अगली सुनवाई तय की।
दिल्ली के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उन पर कोर्ट में हाजिर न होने के चलते गैर जमानती वारंट और धारा 82 की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में बृहस्पतिवार को उनको कोर्ट में हर हाल में हाजिर होना था।
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बृहस्पतिवार सुबह सोमनाथ भारती दिल्ली से रायबरेली पहुंचे और फिर जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे। एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। अधिवक्ता के माध्यम से गैर जमानती वारंट एवं धारा 82 का पूर्व पारित आदेश को वापस लिए जाने की गुहार लगाई।
बहस के दौरान सोमनाथ भारती ने बताया कि दिल्ली से रायबरेली हर पेशी पर पहुंच न पाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक पेशी पर भौतिक उपस्थिति से छूट देते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। बताया कि आरोप पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन नियत तिथियों पर व्यक्तिगत कारणों से हाजिर नहीं हो सका। जानबूझकर गलती नहीं की है।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अब सोमनाथ भारती हर पेशी पर हाजिर होंगे। हालांकि शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने विरोध किया। पक्षकारों को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार ने एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) व धारा 82 का आदेश रिकॉल करते हुए 24 नवंबर को आरोप पर सुनवाई तय करने का आदेश दिया।
2021 में दर्ज हुआ था केस
पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर 2021 में पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप है। बताया जाता है कि जनवरी 2021 में शहर के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में रुके सोमनाथ भारती का पुलिस से विवाद हुआ था। इस पर तत्कालीन शहर कोतवाली अतुल सिंह ने पुलिस को धमकी देने और विवाद करने का आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
बाद में उनको जमानत मिल गई थी। वहीं केस की तारीख कोर्ट में लग रही थीं, लेकिन सुनवाई के दौरान वह लगातार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस पर 27 अक्तूबर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार द्वितीय ने कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था तो वहीं चार नवंबर को धारा 82 के तहत सोमनाथ भारती को फरार घोषित किया गया था।