रायबरेली। शिकायत के बाद मंगलवार को गुरुबख्शगंज क्षेत्र के कोंसा गांव में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने दो दुकानों पर छापा मारा। बिना लाइसेंस के दुकानें मिलने के बाद दुकानों को बंद करा दिया।
दोनों दुकानों से 58 लीटर संदिग्ध सरसों का तेल सीज करने के साथ ही दो नमूने भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। सरेनी क्षेत्र में भी बिना लाइसेंस के एक दुकान मिलने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया।
अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव, एफएसओ राजेश तिवारी की टीम ने मंगलवार को गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोंसा में मोहित कुमार और मंजेश कुमार की दुकानों पर छापे मारे।
जांच में सरसों तेल का नमूना संदिग्ध प्रतीत होने पर दोनों दुकानों से करीब 8700 रुपये कीमत का 58 लीटर सरसों तेल सीज कर दिया। एफएसओ राजेश तिवारी ने दोनों दुकानों से सरसों तेल का एक-एक नमूना भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है।
दुकानों को लाइसेंस जारी न होने तक बंद करा दिया गया। इसके अलावा सरेनी क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव में सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस न मिलने पर दुकान के संचालक पवन को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया।
एफएसओ रमाशंकर पटेल ने मंगलवार को मिठाई दुकानदार के खिलाफ एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में मुकदमा कर दिया है। बताते हैं कि लालगंज क्षेत्र के बाल्हेमऊ ऐहार स्थित रमाशंकर की दुकान से बर्फी का नमूना भरा गया था। जांच में नमूना फेल आने के बाद एफएसओ ने जुर्माने के लिए मंगलवार को मुकदमा कर दिया है।