रायबरेली। शहर के कैपरगंज में दुकान व मकान का बैनामा कराते समय स्टांप चोरी करने के मकसद से क्रेता ने दूसरी मंजिल पर हुए निर्माण को छिपा लिया। जांच में इसका खुलासा होने के बाद सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने क्रेता पर 2,38,700 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शहर के कैपरगंज में देश दीपक ने सतीश गुप्ता की दुकान व उसके ऊपर बने मकान का बैनामा करा लिया था। उप निबंधन कार्यालय में साक्ष्यों को छिपाकर कराए गए बैनामे में आशंका होने पर अधिकारियों ने मौके की जांच की। जांच में दूसरी मंजिल पर निर्माण पाया गया, लेकिन बैनामे में दूसरी मंजिल के निर्माण को छुपा लिया गया।
स्टांप चोरी का मामला पकड़ में आने के बाद सहायक आयुक्त स्टांप के कोर्ट में मुकदमा किया गया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने क्रेता पर दो लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगा दिया। उन्होंने बताया कि कई और मुकदमे विचाराधीन हैं। जल्द ही खरीदारों पर जुर्माना किया जाएगा।