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नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर रहेगी भीड़, शस्त्र लाने पर प्रतिबंध

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रायबरेली। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बुधवार को बचत भवन में पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन कराने के साथ ही चुनाव संबंधी अन्य तैयारियों को समय से पूरा कराने के आदेश दिए। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाए।
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बैठक में डीएम ने नोडल अधिकारियों को समय से सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कार्मिकों की व्यवस्था सीडीओ अभिषेक गोयल करेंगे। बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा व डीडीओ शोभनाथ सहायक प्रभारी अधिकारी किए गए हैं। डीएम ने मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी अपने-अपने काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने कहा कि जिले में चुनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा का शत प्रतिशत पालन कराया जाए। नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के अंदर उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोका जाए। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को आने की अनुमति होगी। अन्य किसी का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है। नामांकन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति होगी। नामांकन स्थल पर शस्त्र लाना प्रतिबंधित होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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