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Raebareli News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, लगाया 20 हजार रुपये अर्थदंड

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रायबरेली। मिल एरिया क्षेत्र में करीब सात साल पहले महिला से हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या सात के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार त्रिपाठी ने सुनाया।
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मामले की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर थाना मिल एरिया में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पांच जुलाई 2019 को पीड़िता इलाज के लिए रायबरेली स्थित एक नर्सिंग होम आई थी। इसी दौरान पिता द्वारा कचहरी बुलाने की बात बताकर पीड़िता को देवानंदपुर स्थित एक कमरे में बंद कर दिया गया व उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने मिल एरिया थाना क्षेत्र के सिद्धौना निवासी सलमान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
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