रायबरेली। कोर्ट ने मिल एरिया थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुए रेप के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या नौ के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने मिल एरिया थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार चार सितंबर 2019 की रात प्रदीप सोनकर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। शिकायत करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर प्रदीप सोनकर उर्फ बाबा के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।