फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सात प्रत्याशियों पर तीन साल चुनाव लड़ने पर लगी रोक

Wed, 13 Mar 2019 12:10 AM IST
rajni rajni अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रायबरेली। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में भाग्य आजमाने के बाद भी खर्च का ब्योरा न देने वाले सात प्रत्याशी तीन साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अधिनियम की धारा 10-क के तहत यह कार्रवाई की है।

विज्ञापन



2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बछरावां (अनुसूचित जाति) सीट से चुनाव लड़ने वाले ग्राम भोला खेड़ा मजरे जीगों तिलेंडा निवासी गुरू प्रसाद, ठाकुरपुर मजरे कैड़ावा मऊगर्वी निवासी चंद्रकली, कंदौंवा बछरावां निवासी राम लखन, रामपुर खास पोस्ट शिवगढ़ निवासी हरिश्चंद्र के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है।


इसके बाद हरचंदपुर विधानसभा सीट से 2017 में मैदान में उतरे पूरे लाला मटिहा (अकबरपुर कछवाह) निवासी नरेंद्र कुमार यादव, मझिगवां देवगांव निवासी अनिल कुमार, हिलगी पहाड़पुर कासों निवासी संजय कुमार ने भी अब तक चुनावी खर्च का लेखा दाखिल नहीं किया है।
विज्ञापन



उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (वित्त एवं राजस्व) डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले इन सभी सातों प्रत्याशियों ने अब तक खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। इस कारण आयोग के आदेश पर भी सात प्रत्याशियों पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें