रायबरेली। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से जिले में 55 घंटे का दूसरा लॉकडाउन लगाया गया है। 20 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।
दवा, दूध और अस्पतालों को छोड़कर सब कुछ बंद किया गया है। शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्लामंडी व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन निजी सवारी वाहन के संचालन पर रोक रहेगी।
एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इसके लिए ढाबे, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। यहां कोरोना सुरक्षा के प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
पास दिखाकर अधिकारी और कर्मचारी आ जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। निर्माण और विकास कार्य पूर्व की तरह चलते रहेंगे। कोरोना सुरक्षा को लेकर चल रहा कोविड सर्विलांस अभियान जारी रहेगा।
जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिना पूछताछ के किसी को आने-जाने नहीं दिया जाएगा। थानेदारों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। इमरजेंसी व जरूरी कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल सकेंगे।