रायबरेली। खीरों थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना खीरों में दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार 30 अगस्त 2018 की शाम करीब सात बजे वादी की बेटी को सावन बेड़िया ने कुछ लोगों की मदद से अपहृत कर लिया। पीड़िता के बयान से दुष्कर्म की बात भी सामने आई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)