रायबरेली। मतदान कर्मियों के पहले चरण के हुए प्रशिक्षण में गैरहाजिर 31 पीठासीन अधिकारियों समेत 62 मतदान कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
शनिवार को सीडीओ ने जिले के 15 विभागों के अध्यक्षों को पत्र जारी करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही करने पर वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। सीडीओ के गंभीर होने के बाद लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
तीन फरवरी तक पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया गया। करीब छह हजार कर्मियों को प्रशिक्षण में बुलाया गया था। प्रशिक्षण में 62 कर्मचारी शामिल नहीं हुए। इसके 31 पीठासीन अधिकारी भी शामिल रहे।
शनिवार को सीडीओ प्रभाष कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, आरईडी के अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक दक्षिणी के अधिशासी अभियंता, क्षेत्रीय यूनानी एवं आयुर्वेदिक अधिकारी, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड, डीपीआरओ, लीड बैंक अधिकारी,भारतीय जीव बीमा निगम के शाखा प्रबंधक, एनटीपीसी के महाप्रबंधक, मॉडर्न रेल कोच के महाप्रबंधक, उद्योग केंद्र के उपायुक्त, उप कृषि निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को पत्र जारी करके गैरहाजिर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। प्रशिक्षण में 31 पीठासीन अधिकारियों समेत 62 कर्मचारी शामिल नहीं हुए। सीडीओ के स्तर से कर्मचारियों के विभागाध्यक्षों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
एसएन चौरसिया, जिला विकास अधिकारी