शहर के कैपरगंज स्थित अनिल बेकरी के मालिक पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। एडीएम प्रशासन तिलकधारी ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए जुर्माना ठोका है। पान केक का नमूना फेल आने के बाद यह कार्रवाई हुई है।
एडीएम ने जुर्माने की धनराशि को एक महीने के अंदर जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके साहू ने 25 अगस्त 2015 को कैपरगंज स्थित अनिल बेकरी से पान केक का नमूना भरा था। नमूने को जांच के लिए विधि विश्लेषक प्रयोगशाला मेरठ भेजा गया था।
18 सितंबर 2015 को प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आई थी। पान केक पर एक्पायरी डेट नहीं पायी गई। इसके अलावा कई और कमियां मिलने पर उसे मिस्ब्रांड घोषित कर दिया गया। नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद बेकरी के मालिक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 22 फरवरी 2016 को एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन तिलकधारी ने अनिल बेकरी के मालिक खेमचंद्र लखमानी पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि को एक महीने के अंदर जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी त्रिपाठी ने बताया कि अनिल बेकरी से टीम ने पान केक का नमूना लिया था। जांच में नमूना फेल आने के बाद एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था। एडीएम ने एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। एक महीने में जुर्माने की धनराशि जमा न होने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।