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अब बैंकें पेंशनरों को देंगी जीवन प्रमाणपत्र, आदेश के अनुपालन के आदेश

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रायबरेली। विभिन्न बैंक शाखाओं से पेंशन का लाभ पाने वाले बुजुर्गों की परेशानी को कम करने के लिए अब बैंक शाखाओं को जीवित प्रमाणपत्र पेंशनरों को देना होगा। जिसे पेंशनर कोषागार या उप कोषागार पहुंचाएगा। ऐसे में उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा।
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मामले में गुरुवार को डीएम नेहा शर्मा ने जिला अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिए कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए बैंकों के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
व्यवस्था के अनुसार पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा जहां पेंशनर का बैंक खाता खुला है, वहां दो प्रतियों में जमा करेगा। डीएम ने कहा कि बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति संबंधित पेंशनर को दी जाए तथा दूसरी प्रति अनुवर्ती सत्यापन और अभिलेख के लिए बैंक शाखा में रखी जाएगी।
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पेंशनर अपनी प्रति संबंधित कोषागार अथवा उससे संबद्ध उपकोषागार को उपलब्ध करा देगा। उपकोषागार में प्राप्त प्रमाण पत्र अविलंब कोषागार को पहुंचाएंगे। जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन संबन्धित बैंक के नोडल कार्यालय से कराएंगे। डीएम ने आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराने के आदेश दिए हैं।
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