रायबरेली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार द्वितीय ने चार नवंबर को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।
पूर्व मंत्री को चार नवंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर 2021 में लोक निर्माण गेस्ट हाउस में भड़काऊ भाषण देने और पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप है। इस पर तत्कालीन शहर कोतवाली अतुल सिंह ने पुलिस को धमकी देने और विवाद करने का आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में उनको जमानत मिल गई थी।
विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि 2021 में शहर के गेस्ट हाउस में भड़काऊ भाषण देने व पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सोमनाथ भारती ने जमानत कराई थी। इसके बाद से यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
मामले में आरोप तय होने हैं लेकिन वे अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर न्यायालय ने हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। नौ अक्टूबर को विस्तृत आदेश भी पारित किया गया था। इस कारण सोमनाथ भारती के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।