99 लाख रुपये के भुगतान का आदेश
मोटर दुर्घटना के एक मामले में पीठासीन अधिकारी ध्रुव कुमार तिवारी ने 99 लाख रुपये की प्रतिकर राशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता अजीत कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लालगंज कोतवाली क्षेत्र के त्रिवेदीपुर निवासी शिवेंद्र प्रताप की सड़क हादसे में 30 दिसंबर 2022 को बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर में मौत हो गई थी। मामले में मृतक की पत्नी अंजली अन्य परिजनों ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने चोला मंडलम इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को 99 लाख रुपये भुगतान करने के लिए कहा है।
केस-2
गिले-शिकवे हुए दूर, एक साल बाद फिर मिले
फोटो संख्या 35
जगतपुर ब्लॉक के उड़वा गांव निवासी ओम प्रकाश की शादी पूरे टीका राय की रहने वाली उमा के साथ हुई थी। शादी बाद बेटी सोना (एक) हुई। 10 जुलाई फरवरी 2024 को आपसी विवाद के चलते दोनों अलग हो गए। मामला प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच सुलह करने का प्रयास किया गया। आखिर दंपती ने एक साथ रहने के लिए हामी भर दी। हंसी खुशी दंपती को घर भेजा गया।
केस-3
एक साल बाद निपटा भूमि विवाद का मामला
अलावलपुर गांव की रहने वाली किशना पत्नी विष्णु और गांव के ही हनोमान के बीच भूमि का विवाद चल रहा था। फरवरी 2023 से चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों में आपस में खुन्नस बढ़ रही थी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई गई। इससे एक साल से चल रहा भूमि विवाद का मामला निपट गया। मामला निपटने पर दोनों पक्षों ने खुशी जताई।
रायबरेली। दीवानी कचहरी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें मोटर दुर्घटना, फौजदारी, भूमि विवाद समेत अन्य मामलों को सुना गया। ज्यादातर मामले में सुलह कराने का प्रयास किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज अमित पाल सिंह और सचिव अनुपम शौर्य ने भी प्रकरणों को सुना और उनका निस्तारण कराया। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लंबित मामलों को सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। इसके जरिए लंबे समय से चल रहे विवाद निपट जाते हैं।