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ब्लॉक कार्यालय बने मतदेय स्थल, प्रलोभन देने वालों पर होगा केस

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रायबरेली। एमएलसी चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन या अन्य किसी भी प्रकार से मतदान के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।
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जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों को मतदेय स्थल बनाया है। आगामी सात अप्रैल को शाम चार बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। नौ अप्रैल की सुबह से कड़ी सुरक्षा में मतदान होगा।
विधान परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशी वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। सात अप्रैल को चुनाव प्रचार थम जाएगा।
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नौ अप्रैल को मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉक कार्यालयों को मतदेय स्थल बनाया है। ब्लॉक कार्यालयों में कड़ी सुरक्षा में मतदान कराया जाएगा।
एडीएम (प्रशासन) अमित कुमार का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने की छूट किसी भी प्रत्याशी को नहीं दी जाएगी।
सभी खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मतदेय स्थल बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति मतदाताओं को प्रलोभन या अन्य किसी भी प्रकार से मतदान के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मतदान करने के लिए सहयोगी की देनी होगी जानकारी
एडीएम (प्रशासन) अमित कुमार ने बताया कि एमएलसी चुनाव में मतदाताओं को अपना मत देने के लिए मतपत्र पर वरीयता क्रम में अंकों में गिनती लिखनी होती है।
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन में यदि कोई मतदाता मत देने के लिए नंबर नहीं लिख सकता है तो मतदान करने के लिए सहयोगी की आवश्यकता का पत्र आरओ या एआरओ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा सकता है। मतदान के लिए वांछित सहयोगी की सूचना पांच अप्रैल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय प्रेषित की जानी है।
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