रायबरेली। शहर के मलिकमऊ आइमा में साक्ष्यों को छुपाकर कराए गए बैनामे में स्टांप चोरी का मामला पकड़ में आया। सहायक महानिरीक्षण स्टांप एसबी सिंह ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए क्रेता पर 683,540 रुपये का अर्थदंड लगाया है। समय से धनराशि जमा न करने पर ब्याज अलग से देना होगा।
शहर के मलिकमऊ आइमा में राज कुमारी ने 0.2480 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कराया था। शहर व आबादी से सटी भूमि होने के बाद भी साक्ष्यों को छुपाकर कृषि के रूप में जमीन का बैनामा कराया गया था। आशंका होने पर मौके की जांच की गई तो स्पष्ट हो गया कि साक्ष्यों को छुपाकर बैनामा कराया गया। राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।
मामले में सहायक महानिरीक्षक स्टांप के कोर्ट में मुकदमा किया गया। मुकदमे में सुनवाई करते हुए सहायक महानिरीक्षण स्टांप ने क्रेता राजकुमारी पर 683,540 रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने बताया कि मामले में अर्थदंड लगाया गया है। समय से धनराशि जमा न करने पर क्रेता को ब्याज भी देना होगा। स्टांप चोरी के कई और मुकदमे विचाराधीन हैं। संबंधित मुकदमों में भी जल्द ही क्रेताओं पर अर्थदंड लगाया जाएगा।