लालगंज। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने लोक निर्माण विभाग को आरटीआई में गलत और अपूर्ण जानकारी देने पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने अधिशासी अभियंता को 22 सितंबर को सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है।
जिला योजना समिति के सदस्य और घोसियाना मोहल्ला के सभासद राघवेंद्र सूर्यवंशी ने आरटीआई के जरिए पीडब्ल्यूडी से बेहटा चौराहा- कानपुर-रायबरेली रोड को जोड़ने वाली सड़क की जानकारी मांगी थी। इसमें सड़क की लंबाई, निर्माण कार्यों का एस्टीमेट, प्रकाशित टेंडर, प्राप्त टेंडर और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां उपलब्ध कराने को कहा गया था।
पीडब्ल्यूडी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी ने इसमें गलत और भ्रामक जानकारी दी। राघवेंद्र सूर्यवंशी ने अपील सूचना आयोग में दर्ज कराई। आयोग ने नोटिस में कहा है कि आगामी 22 सितंबर की सुनवाई में यदि जन सूचना अधिकारी पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। संवाद