रायबरेली। तय समय में सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीर रुख अपनाया है। एसडीएम सदर को 15 दिन में अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर जुर्माने की चेतावनी दी गई है।
सदर तहसील क्षेत्र के राही ब्लॉक के एकौना निवासी श्रीपति नारायण सिंह ने बीती 27 अप्रैल को डीएम से सूचना मांगी थी। डीएम ने एसडीएम सदर को सूचना देने के लिए पत्र भेजा था। कई माह बीतने के बाद भी सूचना उपलब्ध न कराने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने राही ब्लॉक के एकौना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदाम के लिए दी गई जमीन के संबंध में पूरी सूचना मांगी थी। गाटा संख्या, प्रस्ताव, मैप आदि के संबंध में अन्य सूचना मांगी, लेकिन अब तक सूचना नहीं दी गई। मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने एसडीएम सदर को 15 दिन में सूचना देने के आदेश दिए हैं।