खीरों (रायबरेली)। ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार पर सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना भारी पड़ गई है। आयोग के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने और मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि उनके वेतन से वसूलने के आदेश दिए हैं। वसूली की जिम्मेदारी उनके विभागीय वरिष्ठ अधिकारी की होगी। ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार का कहना है कि यह कार्रवाई गलत हुई है। अपील की जाएगी।