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बिना लाइसेंस के मिलीं सात दुकानें, लगेगा जुर्माना

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रायबरेली। शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी खाद्य विक्रेता दुकानों के लाइसेंस बनवाने में आनाकानी कर रहे हैं। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले में निरीक्षण कर सात ऐसी दुकानें पकड़ी, जिनके संचालक लाइसेंस बनवाने में आनाकानी कर रहे हैं।
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संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर सात दिन के अंदर लाइसेंस बनवाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर जुर्माने के लिए एडीएम न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीयन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि निरीक्षण में बिना लाइसेंस के लिए एएस मेडिकल एजेंसी टेकारीदांदू, उत्तरागौरी निवासी देवेंद्र बहादुर सिंह, दुकनहा निवासी विष्णुकुमार, बनईमऊ निवासी राजेश कुमार, नसीरनपुर निवासी सीताराम, उत्तरागौरी निवासी अमृत साहू व कालीशंकर को प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसा न करने पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया जाएगा। बिना लाइसेंस पर छह माह की सजा व पांच लाख जुर्माना और बिना पंजीयन के दो लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है।
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