लालगंज। जन सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध न कराने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ईओ को अंतिम अवसर देते हुए लिखित स्पष्टीकरण व सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी को प्रति भेजते हुए ईओ को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
नगर पंचायत लालगंज के सभासद व जिला योजना समिति रायबरेली के सदस्य राघवेंद्र सूर्यवंशी ने पांच जनवरी 2024 को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालगंज से नगर पंचायत लालगंज के आय-व्यय से संबंधित तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जिस पर प्रथम व द्वितीय अपील के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने ईओ नगर पंचायत को चार नवंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 16 जनवरी 2025 तथा 25 फरवरी 2025 को सूचनाएं उपलब्ध कराने का अवसर दिया था।
इस पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस कारण आयोग ने 8 जुलाई 2025 को ईओ को स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बाद भी ईओ ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। आयोग ने ईओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 19 नवंबर को उपस्थित होकर मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।