रायबरेली। उप निबंधन कार्यालय सलोन में साक्ष्यों को छुपाकर कराए गए जमीन के बैनामा के मुकदमे में एडीएम वित्त एवं राजस्व सहदेव मिश्रा ने खरीदार पर 9.09 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही दोषी को बैनामे की तारीख से डेढ़ प्रतिशत साधारण मासिक ब्याज भी जमा करने का आदेश भी दिया है।
चार जनवरी 2021 को पूरे बरवन सिंह मजरे शंकरदहा मजरे बिहार जिला प्रतापगढ़ निवासी संतोष कुमार ने सलोन के पूरे रम्मा निवासी सुरेश कुमार से भूमि का बैनामा उप निबंधन कार्यालय सलोन में कराया था। आशंका होने पर अधिकारियों की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में तथ्यों को छिपाकर बैनामा कराने की पुष्टि हुई। भूमि का अकृषक मूल्यांकन होना चाहिए था। मौके पर भूमि पर प्लॉटिंग होती मिली थी। ऐसे में कृषि कार्य के लिए भूमि खरीदना उचित नहीं था।
दो आपराधिक मामलों का विचारण अब एक साथ होगा : रायबरेली। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने एक आदेश के तहत दो संबंधित आपराधिक मामलों को एक ही न्यायालय में स्थानांतरित किया है। वादी राजकुमार ने प्रार्थना पत्र देकर दोनों मामलों का विचारण एक साथ किए जाने की मांग की थी। राजकुमार ने बताया कि सत्र परीक्षण परीक्षण संख्या 1005/2024 (राज्य बनाम हीरालाल आदि) अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी पाक्सो द्वितीय रायबरेली में विचाराधीन है। इसका संबंधित आपसी मामला, सत्र परीक्षण संख्या 188/2018 (सरकार बनाम अजय कुमार आदि) सप्तम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली में चल रहा था।
राजकुमार ने तर्क दिया कि दोनों वाद एक-दूसरे से संबंधित आपसी मामले हैं, जिनका विचारण और निर्णय एक साथ होना न्यायोचित है।
न्यायालय ने पाया कि दोनों मामले आपसी हैं और इनका विचारण एक साथ करना न्यायहित में होगा। ऐसे में कोर्ट ने प्रार्थना पत्र 3 क स्वीकार कर सत्र परीक्षण संख्या 1005/2024 को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी पाक्सो द्वितीय से सप्तम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रायबरेली में स्थानांतरित कर दिया गया। (संवाद)