रायबरेली। उप निबंधन कार्यालय में स्टांप चोरी कर जमीन का बैनामा कराने के मामले में महिला चिकित्सक को 1.43 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सहायक आयुक्त स्टांप कोर्ट ने चिकित्सक को वर्ष 2021 से डेढ़ प्रतिशत साधारण ब्याज भी जमा करने के निर्देश दिए। समय से धनराशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
आगरा जिले के 57 एमआईजी कैलाशपुरी निवासी डॉ. नीलम सिंह ने एक नवंबर 2021 को रायबरेली- अयोध्या मार्ग के किनारे देवानंदपुर में व्यवसायिक गतिविधियों से सटी जमीन खरीदी थी। गीता श्रीवास्तव ने यह जमीन बेची थी। मामले में भाजपा नेता संतोष कुमार पांडेय ने डीएम से शिकायत करके स्टांप चोरी का आरोप लगाया था। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की थी।
जांच में सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने बैनामे में 125300 रुपये के स्टांप की कमी और 17900 निबंधन शुल्क की कमी पकड़ी है। साथ ही चिकित्सक पर 100 रुपये अर्थदंड भी लगाया। उन्होंने मुकदमे में सुनवाई के दौरान महिला चिकित्सक को एक नवंबर 2021 को कराए गए बैनामे की तिथि से अब तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया है।