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मिठाइयों की ट्रे पर लिखनी होगी बेस्ट बिफोर यूज की तारीख

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रायबरेली। मिठाई की दुकान में ट्रे में रखी मिठाई को अधिकतम किस तारीख तक खाया जा सकता है, इसकी तारीख लिखना जिले में मंगलवार से अनिवार्य कर दिया गया है। मिठाइयों के मूल्य भी लिखने के आदेश दिए गए हैं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का आदेश आने के बाद मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह ने एफएसडीए के अभिहित अधिकारी को पत्र जारी कर आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि बाजार में खुले में बिक रही मिठाइयों को कई दिनों तक दुकानदार अपने काउंटरों में रखते हैं। ऐसे में दूषित मिठाइयां खाने से लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। बाजार में बिक रही खुली मिठाइयों के दाम और बेस्ट बिफोर यूज (अधिकतम किस तारीख तक खाया जा सकता है) की तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
मिठाई किस तारीख को बनी है यह लिखना ऐच्छिक होगा। इस संबंध में शासन से आदेश आ गया है। सभी एफएसओ को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें मिठाई की दुकानों पर इसकी गहनता से जांच करने के साथ ही आदेश का अनुपालन न करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एफएसओ रमाशंकर ने हरचंदपुर क्षेत्र के शमशेरगंज में एक किराने की दुकान से सरसों तेल का नमूना सील किया है। तेल में मिलावट की आशंका होने पर दुकानदार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। एफएसओ राजेश तिवारी ने हरचंदपुर क्षेत्र के ही रघुवीरगंज बाजार में एक दुकान से बेसन का नमूना सील करके जांच के लिए भेजा है।
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