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भाभी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, खेत में मवेशी चला जाने पर देवर ने अंजाम दी थी वारदात

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रायबरेली। सेशन कोर्ट ने भाभी की हत्या करने वाले देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने मंगलवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) केएल सोनकर व एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन क्षेत्र के काली तिवारी का पुरवा मजरे उमरी निवासी जयराम यादव (मृतका का पति) ने कोतवाली सलोन में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार नौ जून 2015 को देशराज की भैंस वादी के खेत में फसल चर रही थी। खेत की रखवाली कर रही वादी की पत्नी केवलपति ने भैंस भगा दी। इसी से नाराज देशराज ने वादी की पत्नी को कट्टे से गोली मार दी। केवलपति की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के देवर देशराज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर देशराज को सजा सुनाई।
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