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मतगणना एजेंट के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी

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रायबरेली। मतगणना दो मई को होगी। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस बार कठोर कदम उठाए गए हैं। 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही प्रत्याशियों या उनके समर्थकों का मतगणना पास बन सकेगा।
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बिना निगेटिव रिपोर्ट के पास नहीं मिलेगा और न ही बिना पास के मतगणना परिसर में एंट्री ही दी जाएगी। इसके लिए डीएम और सीडीओ की ओर से पत्र जारी कर दिए गए हैं।
जिले के सभी 18 ब्लॉकों में दो मई को मतगणना होगी। इसके लिए मतगणना एजेंटों के पास जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतगणना के दौरान कोरोना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार कोरोना की बिना निगेटिव जांच के पास जारी नहीं किया जाएगा।
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प्रत्याशियों या उनके समर्थकों को एजेंट बनने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर पास बनवाने के लिए आना होगा। यदि कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव नहीं होगी तो पास जारी नहीं किया जाएगा।
जिले में इस बार प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के 14,755 पदों के लिए 24,450 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार प्रधान के 988 पदों के लिए 6736 प्रत्याशी मैदान में रहे।
इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1301 पदों के लिए 5844 प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य के 52 पदों के लिए 743 और ग्राम पंचायत सदस्य के 12,414 पदों के लिए 11,398 प्रत्याशी मैदान में हैं।
सभी प्रत्याशी के एजेंट मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन मतगणना एजेंट बनने के लिए उन्हें कोरोना की जांच करानी होगी। 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही पास जारी किए जाएंगे। बिना निगेटिव रिपोर्ट के पास नहीं मिलेंगे। मतगणना परिसर में भी बिना पास के किसी को भी एंट्री नही मिलेगी।
पास के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी नहीं: सीडीओ
सीडीओ अभिषेक गोयल ने बताया कि मतगणना एजेंट बनने के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य नहीं है। एंटीजन की भी निगेटिव रिपोर्ट से पास बनवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विशिष्ट, अति विशिष्टि, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों, शासकीय सेवकों और गंभीर बीमारी से ग्रसित खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी आदि से पीड़ित लोगों को मतगणना पास नहीं बनाए जाएंगे।
मतगणना एजेंट के लिए 72 घंटे पहले ही कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रखी गई है। बिना पास के किसी को भी मतगणना परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी को पास के साथ ही मास्क लगाना होगा। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
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वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी
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