रायबरेली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में रायबरेली की अदालत में प्रकीर्ण परिवाद दर्ज किया गया है। भाजपा नेता ने कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उन्हें तलब किए जाने की मांग की थी।
मामला 20 मई को ग्राम लोधवारी में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा से जुड़ा है। आरोप है कि सभा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जब आरएसएस के लोग घर आएं तो उनसे कहना कि उनका प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा गद्दार है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया।
भाजपा नेता शकील अहमद खान, निवासी प्रगतिपुरम कॉलोनी मिल एरिया, ने पंचम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जेएम की अदालत में परिवाद दायर किया है। उन्होंने थाना डीह, सदर कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है।
वादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा की छवि धूमिल करने तथा राजनीतिक वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से विवादित टिप्पणी की। उनका कहना है कि इस बयान से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है और उनकी मानहानि हुई है। परिवाद में अदालत से मांग की गई है कि मामले में राहुल गांधी को न्यायालय में तलब किया जाए।