रायबरेली। हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न पाबंदियों के साथ दीवानी कचहरी में 27 मई की सुबह 10 बजे से कामकाज शुरू होगा। इस दौरान अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
जिला जज अनूप कुमार गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार जमानत प्रार्थना पत्र समेत अन्य अति आवश्यक प्रकृति के मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। दीवानी कचहरी परिसर में फिलहाल अभी वादकारियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जिनका मामला उस दिन सुनवाई के लिए कोर्ट में लगा होगा। अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट की ओर से जारी गाइड लाइन का भी पालन करना होगा।