रायबरेली। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित मिले चार मेडिकल स्टोरों के संचालकों पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच पूरी करने के बाद यह मुकदमा किया है।
ड्रग इंस्पेक्टर ने कुछ माह पूर्व नसीराबाद, परशदेपुर और डीह क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दवा की चार दुकानें अवैध रूप से संचालित मिली थीं। दुकानों में लाखों कीमत की दवाएं उपलब्ध होने के बाद भी लाइसेंस नहीं लिया गया था। निरीक्षण के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संचालकों अनिकेत, नीरज, जावेद और अभिषेक के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा कर दिया है।
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अवैध रूप से संचालित मिली दवा की चार दुकानों के संचालकों पर मुकदमा किया गया है। मुकदमे में तीन से सात साल की सजा के साथ ही पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
रायबरेली चैरिटेबल के ब्लड बैंक में मिली खामी
ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर में संचालित रायबरेली चैरिटेबल ट्रस्ट के ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक में खामियां मिलीं। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक के अभिलेख अधूरे मिले। ब्लड डोनेट करने के संबंध में तारीख और समय का अंकन नहीं मिला। इसके अलावा अन्य तमाम खामियां मिली हैं। मामले में ंखामियों को दूर कराकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं।