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Raebareli News: 20 मिलावटखोरों के खिलाफ मुकदमा

Sun, 06 Jul 2025 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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रायबरेली। प्रयोगशाला की जांच में कई ब्रांडेड खाद्य पदार्थों सहित अन्य नमूने फेल आने के बाद 20 मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया है। इसमें सुबह ब्रांड रस्क, ज्ञान दही, फार्चून व बिन्नी ब्रांड काजू के विक्रेता भी शामिल हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने पिछले साल जिले भर में अभियान चलाकर पनीर, काजू, दूध, लड्डू, छेना, रस्क, मूंगफली, खोवा, कलाकंद, दही, सरसो तेल, सिंघाड़ा आटा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए योगशाला भेजे थे। जांच में नमूने घटिया या मिस्ब्रांड मिलने के बाद संबंधितों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। जवाब आने के बाद अभिहित अधिकारी की स्वीकृति लेकर संबंधितों के खिलाफ जुर्माने के लिए एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा कर किया गया।


इन खाद्य कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में हुआ केस
जिले के मेजरगंज निवासी ओम प्रकाश, भरतगंज निवासी हरिश्चंद्र, पूरे कप्तान निवासी संतोष कुमार, भरसना निवासी अनिकेत साहू, घोसियाना लालगंज निवासी ओम बाबू गुप्ता, भेजपुर निवासी विकास कुमार, जगतपुर निवासी हरिप्रसाद गुप्ता, पूरे घोसी सलोन निवासी मो. शब्बीर, पश्चिमगांव निवासी अरविंद कुमार, जलालपुर थुलेंडी निवासी रंजीत कुमार, रेलवे क्रासिंग लालगंज निवासी दयाशंकर, स्वामीखेड़ा निवासी धर्मेंद्र कुमार, गोकना निवासी अर्जुन प्रसाद, लक्ष्मीगंज ऊंचाहार निवासी मुरलीधर, मुराईबाग निवासी सचिन कुमार पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया गया है। इसके अलावा बिना पंजीयन के संचालित प्रतिष्ठानों के मालिकों स्टेशन रोड बछरावां निवासी रोहित कुमार, सराय मानिक डीह निवासी, घोसियाना लालगंज निवासी अनिकेत व यादव फास्ट फूड कार्नर सरायमानिक के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है।
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प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद 20 खाद्य कारोबारियों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया गया है। सभी कारोबारियों पर जुर्माना कराया जाएगा।
-डॉ. सीआर प्रजापति, अभिहित अधिकारी, एफएसडीए
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