रायबरेली। ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने वाले 17 कब्जेदारों को बड़ा झटका लगा है। सदर तहसीलदार के बेदखली व जुर्माना के आदेश के खिलाफ डीएम के कोर्ट में की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया। डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने सुनवाई पूरी करते हुए अपीलों को खारिज करते कर दिया। अब तहसीलदार के आदेश का अनुपालन करके अवैध कब्जा हटाया जाएगा।
तत्कालीन सदर तहसीलदार ने हरचंदपुर क्षेत्र के कंडौरा व रघुवीरगंज बाजार निवासी प्रमेंद्र पाल सिंह, इश्तियाक, लीलावती, राम सनेही, राममिलन, समीज, गंगा प्रसाद, इजहार, सर्वेश सिंह, रामनरेश, जगदेव, रानी, राज कुमार, विपिन कुमार साहू, शत्रोहन, मेवालाल, कंधई के खिलाफ बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित किया था। आरोप है कि कब्जेदारों ने गांव सभा की सुरक्षित भूमि पर कब्जा करके घर बनवा लिया था। यह गांव सभा की सुरक्षित भूमि होने के कारण कब्जा और निर्माण नहीं कराया जा सकता है।
कब्जेदारों ने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपील कर दी थी। डीएम ने मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए सभी 17 कब्जेदारों की अपीलों को खारिज कर दिया है। इसी गांव के दो और कब्जेदारों की अपील को डीएम कोर्ट से खारिज किया जा चुका है।