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एडीएम ने लगाया 10 मिलावटखोरों पर 1.50 लाख का जुर्माना

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रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की ओर से अभियान के दौरान भरे गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के जांच में फेल आने के बाद मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने 10 मिलावटखोरों पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। उन्होंने सभी को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से जुर्माने की वसूली के आदेश दिए हैं।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने सील करके जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूने फेल आने के बाद एडीएम (प्रशासन) के न्यायालय में मुकदमा किया गया था। एडीएम ने मुकदमों में सुनवाई करते हुए मिलावटखोरों पर जुर्माना किया है। छेना मिठाई का नमूना फेल आने पर घोसियाना लालगंज निवासी राजेश कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सरसों तेल का नमूना फेल आने पर मनेहरू भदोखर निवासी राम नारायण पर 10 हजार और दूध का नमूना फेल आने पर बछरावां के अघौरा निवासी राम प्रमोद पर दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा आओजी फूड्स सिविल लाइन की दुकान से भरे गए पनीर के नमूने के फेल आने पर मुकेश अग्रवाल व अंतिक अग्रवाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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खोया का नमूना फेल होने पर अशोक स्वीट्स के संचालक सुरेश कुमार व अशोक कुमार पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। रघुनाथपुर कटैली गुरुबख्शगंज निवासी हरिओम स्वीट्स के संचालक मनोज कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। बिना पंजीयन के दुकानें मिलने पर महरानीगंज खीरों निवासी शिवचंद साहू और जोशियाना निवासी जयकरण लाल शर्मा पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने बताया कि सभी को जुर्माने की धनराशि को एक माह के अंदर जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
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