एनटीपीसी अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कोर्ट पहुंचे अधिवक्ता
- प्रभारी सीजेएम ने थानेदार से तलब की आख्या, रिपोर्ट दर्ज या नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली। एनटीपीसी मेें हुए हादसे में श्रमिकों की मौत के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज न होने पर जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, वहीं अब दीवानी कचहरी के दो वकीलों ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थनापत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की याचना की है। इस पर सोमवार को सीजेएम ने एसओ ऊंचाहार से रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, इसकी आख्या तलब की है। प्रकरण में 7 व 8 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है।
अधिवक्ता गोपाल खन्ना और अधिवक्ता शकील अहमद खान ने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत सोमवार को सीजेएम कोर्ट में दो अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। शकील अहमद ने एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक, चीफ एक्जीक्यूटिव समेत एक दर्जन नाम-पता अज्ञात अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की याचना की है। उधर गोपाल खन्ना ने एनटीपीसी के इकाई प्रमुख, अपर महाप्रबंधक ऑपरेशन, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन, भेल के प्रबंधक समेत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट कराए जाने की मांग की है।प्रभारी सीजेएम ने दोनों प्रार्थना पत्र पर अलग-अलग आख्या तलब की है। एक प्रार्थना पत्र पर 7 नवंबर को और दूसरे पर 8 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है।