रायबरेली। जिला सहकारी संघ (डीसीडीएफ) की लालगंज क्षेत्र के बासूगढ़ी स्थित खाद की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस दुकान से बीते नवंबर में भरा गया डीएपी खाद का नमूना फेल पाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला कृषि अधिकारी ने दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
जिला सहकारी संघ की बासूगढ़ी स्थित खाद की दुकान से बीती 22 नवंबर को इफ्को डीएपी का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि डीएपी में फास्फोरस और नत्रजन की मात्रा तय मानक से कम थी, इसी कारण नमूना फेल हो गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला कृषि अधिकारी ने खाद की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
जिला कृषि अधिकारी रविचंद्र प्रकाश ने बताया कि नमूना फेल पाए जाने के बाद बासूगढ़ी दुकानदार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उसने अब तक जवाब नहीं दिया। दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पीसीएफ से डीएपी व जिला सहकारी संघ की चडरई की दुकान के मोनो जिंक का नमूना फेल आया है। इस मामले में नोटिस दिया गया है।
पीसीएफ के बफर गोदाम में रखी डीएपी भी फेल
शहर के सिविल लाइन स्थित पीसीएफ के बफर गोदाम से इफ्को डीएपी के नमूने सील किए गए थे। इसमें एक नमूना फेल पाया गया है। इसी बफर गोदाम से साधन सहकारी समितियों में डीएपी भेजी जाती है। जांच में डीएपी में फास्फोरस और नत्रजन की मात्रा मानक के अनुरूप नहीं मिली है। पीसीएफ के प्रबंधक को मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
शक्तिशाली ब्रांड जिंक में 6.75 प्रतिशत कम मिले तत्व
जिला सहकारी संघ की चडरई की दुकान से बीती 30 जनवरी को शक्तिशाली ब्रांड मोनो जिंक का नमूना सील किया गया था। जांच में जिंक का नमूना फेल हो गया है। जिंक व सल्फर की मात्रा 33 प्रतिशत होनी चाहिए थी, लेकिन जांच में मात्र 26.25 प्रतिशत ही मिली। 6.75 प्रतिशत मात्रा कम मिली है।
इस मामले में दुकानदार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।