रायबरेली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे चरण की लॉटरी में चयनित 705 बच्चों का प्रवेश लेने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने संबंधित स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। संबंधित स्कूलों से कहा गया है कि बच्चों का प्रवेश लेने के बाद उनका ब्योरा देते हुए बीईओ को अवगत कराएंगे। सभी चयनित बच्चों का दाखिला लेना है।
आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्री-प्राइमरी या कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर चयनित बच्चों का मुफ्त दाखिला कराया जाता है, जिन्हें कक्षा आठ तक शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिलती है। जिले में 865 निजी विद्यालय आरटीई पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें 6,403 सीटों पर प्रवेश होने हैं। इस बार तीन चरणों में बच्चों के चयन हो रहे हैं। प्रथम चरण में चुने गए बच्चों के दाखिले का आदेश पहले जारी हो चुका है। दूसरे चरण में चयनित बच्चों का दाखिला आदेश अब जारी हुआ है।
जिला समन्वयक अविलय सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में 2160 आवेदन आए थे, जिनका सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारियों से कराया गया तो 855 आवेदन पत्र निरस्त हुए। कुल 1305 आवेदन पत्रों को लॉटरी में शामिल कराया गया, जिनमें 705 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए थे। इन्हीं बच्चों का दाखिला लेने के लिए 272 प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिया गया है। सभी स्कूलों को चयनित बच्चों का जल्द दाखिला लेकर पूरे ब्योरे के साथ आख्या देने को कहा गया है।