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मुख्य सेविका व नौ शिक्षकों पर एफआईआर के आदेश

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मुख्य सेविका व नौ शिक्षकों पर एफआईआर के आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली। नगर निकाय चुनाव-2017 में 29 नवंबर को मतदान कराने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अंतिम दिन शनिवार को एक मुख्य सेविका और 9 शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी गैरहाजिर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को गैरहाजिर लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।
मतदानकर्मियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का कार्य शनिवार को पूरा हो गया। प्रशिक्षण में शामिल न होने पर मुख्य सेविका चंद्रावती, बेसिक विभाग के शिक्षक सूरजपाल, नीरज शुक्ला, ममता ग्रोवर, विजय सिंह, माधुरी मिश्रा, निर्मलादेवी, चंद्रप्रकाश, रजनीश कुमार, व दीपाली श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।
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सीडीओ ने बीएसए व जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए आदेश में कहा है कि संबंधित कर्मचारियों व शिक्षकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई करके तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। विभागीय कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं।
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सीडीओ देवेंद्र पांडेय ने बताया कि प्रशिक्षण में गैरहाजिर मतदान कर्मियों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 का उल्लंघन किया है। चुनाव कार्यक्रम में असहयोग किया है। इस कारण विभागाध्यक्षों को एफआईआर कराने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं।
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