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12 अवैध इमारत होंगी ध्वस्त

Tue, 29 Dec 2015 11:50 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
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काफी समय से चल रहे मुकदमों में पैरवी नहीं करने वाले निर्माणकर्ताओं पर शिकंजा कसते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। इस कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा है।
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रायबरेली विकास प्राधिकरण के अवर अभियंताओं की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए समय-समय पर नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है।

आरडीए में मुकदमा पंजीकरण के बाद भी पैरवी नहीं हो रही है। हर बार सिर्फ तारीख ही दी जा रही है। इस पर आरडीए उपाध्यक्ष ओपी राय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 12 इमारतों को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया।
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इसमें नोटिस का जवाब देने में लापरवाही, मुकदमों की पैरवी नहीं करने और बिना नक्शा के निर्माण कराने वाले शामिल है। संबंधित अधिकारियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत कार्रवाई की जद में तुलसी नगर की विभा सिंह, प्रगतिपुरम के चंद्रभान सिंह, शिवाजी नगर के आलोक श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह व स्नेहलता द्विवेदी, महानंदपुर की सुनीता यादव, ग्रिबशाह का पुरवा के रामधनी यादव, एकता विहार कॉलोनी की फूलदुलारी, अंबेडकरनगर की बिंदू शर्मा, घसियारी मंडी की आभा तिवारी, कल्लू का पुरवा के नदीम आलम और कृष्णा नगर के एसपी सिंह आए हैं।

आरडीए के एक्सईएन एसके सिन्हा का कहना है कि आरडीए की ओर से नक्शा स्वीकृत कराए बिना निर्माण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जा चुका है। यदि इस दौरान शमन शुल्क जमा कर दिया जाता है, तो कार्रवाई से बचा जा सकता है। इसमें वही इमारत शामिल होंगी, नक्शा मान्य होगा।
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