जिला जज अब्दुल शाहिद ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के दोषी पट्टी तहसील के डेईडीह धौरहरा गांव निवासी यूनुस, शहीद सरदार व हबीबुल्लाह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 41- 41 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पुत्री को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश कुमार शर्मा एवं एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
वादी मुकदमा पट्टी तहसील के डेईडीह निवासी शाकिबा बानो के मुताबिक घटना 3 नवंबर 2019 समय करीब 10 बजे की है। उसके पिता अब्दुल कादिर से पड़ोसी यूनुस, हबीबुल्लाह, शाहिद का आबादी की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
यूनुस, हबीबुल्लाह और शाहिद ने एक राय होकर उसके पिता अब्दुल कादिर एवं भाई तबारक को फावड़ा से हमला कर घायल कर दिया।
पिता अब्दुल कादिर के सिर में चोट लगी। जबकि तबारक के हाथ व सिर पर गंभीर चोटें आईं। पिता की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया।
प्रयागराज में इलाज के दौरान घटना के छह दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।