अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए मानधाता के सगे भाई अब्दुल्ला,तनसीर व साजिद को 20 वर्ष की कैद व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
वादी मुकदमा ने 28 सितंबर 2014 को मानधाता पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि 27 सितंबर 2014 की उसकी बेटी शौच के लिए गांव से दूर जंगल में जा रही थी। आरोपी साजिद अली, अब्दुल्ला, तस्वीर, जुम्मन ने पीड़िता का अपहरण किया। तनसीर, अब्दुल्ला व साजिद ने पीड़िता के साथ जबरन सामूहिक दुराचार किया था। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने की।