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Pratapgarh News: सिपाही की मौत के छह साल बाद पत्नी को मिलेगा बीमा क्लेम

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स्थाई लोक अदालत ने दुर्घटना में सिपाही की मौत पर पत्नी को पैकेज बीमा के तहत इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया है।
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रानीगंज की वादी मुकदमा विभा के मुताबिक उनके पति संतोष कुमार सरोज अंबेडकर नगर जिले में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी एवं बैंक की मदद से पति ने पैकेज बीमा कवर कराया था। बीमा कंपनी की ओर से दावा किया गया था कि भविष्य में दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख रुपये दिए जाएंगे।
31 दिसंबर 2019 को टांडा जनपद के रामपुर कला थाना क्षेत्र में संतोष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दिया गया तो उसने आवेदन को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राम नारायण, सदस्य शशिकांत त्रिपाठी, सदस्य सुमन पांडेय ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर 20 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करने का आदेश दिया।
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