जनपद के निजी अस्पताल संचालकों को सीएमओ मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवा रहे हैं, मगर अस्पताल संचालक नवजातों के टीकाकरण से दूरी बना रहे हैं। इस पर एसीएमओ ने नाराजगी जताते हुए ऐसे अस्पताल संचालकों को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर नवजातों का मुफ्त में टीकाकरण नहीं शुरू हुआ तो निजी अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
अपर सीएमओ डॉ. एएन राय ने कहा कि जनपद के सभी निजी अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा सरकार दे रही है। टीका के लिए स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवा रहा है। अस्पताल संचालकों को रखरखाव के साथ नवजातों का टीकाकरण करने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद टीकाकरण से दूरी बनाने वाले निजी अस्पताल संचालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार सभी निजी अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है। तीन दिनों के अंदर टीकाकरण शुरू न करने वाले निजी अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।