इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोतवाली नगर के प्रभारी को एक व्यक्ति के घर के दरवाजे के सामने बिना कानूनी आदेश के दीवार बनाने पर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सात दिन के अंदर दीवार हटाने का आदेश दिया है।
सदर के करनपुर करमचंदा निवासी हरीशचंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी संपत्ति पर बने घर के मुख्य द्वार पर नगर कोतवाल के निर्देश पर दीवार बनवा दी गई।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ में हुई। सुनवाई में यह स्पष्ट हुआ कि दीवार के निर्माण के लिए कोई अधिकृत सरकारी व अदालती आदेश जारी नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति ने सात दिन के अंदर दीवार हटाने का आदेश दिया है।