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Pratapgarh News: आयोग ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस शाखा प्रतापगढ़ भंगवाचुंगी को बीमा क्लेम के रूप में पीड़ित को 8.25 लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है।
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कुंडा तहसील के कुसाहिलडीह निवासी राहुल जायसवाल ने 16 अगस्त 2016 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी राहुल ट्रेडर्स फर्म है। फर्म का सीसी खाता पंजाब नेशनल बैंक कुंडा में खुला है। उन्होंने फर्म का बीमा भी कराया। 17 मार्च 2018 की रात विद्युत शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई।
अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से सारा सामान जल गया। बैंक के साथ ही बीमा कंपनी से भी लिखित शिकायत की गई लेकिन उन्हें बीमा धनराशि नहीं दी गई। जिसके बाद उन्होंने आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सहसराम पांडेय और महिला सदस्य ममता गुप्ता ने बीमा कंपनी को 8.25 लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी को वाद व्यय के रूप में 15 हजार एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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