अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला के दोषी नवाबगंज थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर निवासी योगेश तिवारी को सात वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
नवाबगंज थाने के एसएचओ वादी मुकदमा अभय कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक सात फरवरी 2018 को चौसा गांव के पास पर रात में संदिग्ध अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त की जा रही थी। इसी बीच करेहटी रोड से कुंडा की तरफ आती हुई बाइक को रोका गया। संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर तमंचे से फायर कर दिया और फरार हो गया।
बाद में उसे पुलिस कर्मियों की मदद से आठ फरवरी की सुबह उसे पकड़ा गया। उसने अपना नाम योगेश तिवारी उर्फ बऊआ बताया। उसके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस एवं चोरी की बाइक बरामद हुई थी। उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।