मानधाता ब्लॉक के चौबेपुर में बिना मान्यता व नाम बदलकर संचालित किए जा रहे केजीपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट पर बीएसए ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही संचालक को तत्काल विद्यालय बंद करने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा कि जुर्माने की राशि 15 दिन के भीतर न जमा कराने पर प्रतिदिन दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा।
बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केजीपीएम पब्लिक स्कूल को केजीपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित किया जा रहा था। इस मामले की शिकायत रमेश चंद्र तिवारी ने की थी। बीईओ की जांच में शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई की गई है।