गारंटी अवधि में मरम्मत नहीं कराने पर अब नया फ्रिज देने का आदेश
-अंतू के जगेशरगंज गांव के जितेंद्र दुबे की फरियाद सुनकर फोरम कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने अंतू के जगेशरगंज में रहने वाले वादी जितेंद्र दुबे की फरियाद सुनकर फ्रिज कंपनी व जनपद के एजेंसी संचालक को नया फ्रिज देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सख्त आदेश में यह भी कहा है कि यदि पीड़ित को नया फ्रिज नहीं दिया तो पंद्रह हजार रुपये, मानसिक कष्ट भुगतान 25 हजार रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वापस करना होगा।
अंतू के जगेशरगंज में रहने वाले पीड़ित जितेंद्र ने अधिवक्ता की मदद से कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने 23 अप्रैल 2018 को शहर के बाबागंज एजेंसी से फ्रिज खरीदा था। फ्रिज को देने के दौरान सात वर्ष की गारंटी अवधि बताई गई थी। 190 लीटर की क्षमता का फ्रिज पीड़ित ने 12750 रुपये में खरीदा था।
अप्रैल 2020 में फ्रिज में खराबी आने के बाद पीड़ित की शिकायत पर एजेंसी के कर्मचारी ने फ्रिज का कंप्रेशर बदलने के लिए 21 सौ रुपये लिए थे। बावजूद इसके फ्रिज खाद्य वस्तुओं को सर्द तापमान तक नहीं ले जा पाया। एजेंसी की ओर से स्टेब्लाइजर खरीदने को कहा गया, लेकिन इसके बाद भी फ्रिज की खराबी को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद भी कंपनी व एजेंसी की ओर से फ्रिज बदलने की कवायद नहीं की गई। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अब पीड़ित को नया फ्रिज देने का आदेश एजेंसी को दिया है। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि एक माह के भीतर आदेश का अनुपालन भी किया जाए।